Tuesday, October 15, 2024

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

कन्या विवाह योजना बिहार की शरुआत राज्य सरकार के द्वारा की गयी जिसका प्रमुख उद्देश्य बाल विवाह को रोकना था इस योजना में कन्या के माता पिता को कन्या का विवाह 18 वर्ष के बाद करने के लिए कहा गया है और उसके जन्म निबंधन को बनाने के लये जागरूक किया है
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में बीपीएल परिवार में जन्मी 2005 के बाद बेटियों को सरकार की ओर से 5 हजार रुपये का भुगतान कन्या के नाम पर चेक या डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा किया जाता है इस योजना को सन 2012 में 13 अगस्त को लोक सेवा के अधिकार अधिनियम में शामिल कर लिया गया है

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इस योजना में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी या जिला विकास पदाधिकारी के पास आवेदन कर सकते है और इस योजना में जातियो और जनजातियों पर विशेष ध्यान दिया गया है
इस योजना में 2007 से 2008 में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत की गयी. इसके अंतर्गत बीपीएल कार्ड और ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 60 हजार से कम है उनकी बेटियों का विवाह 18 वर्ष बाद करने पर उसे प्रोत्साहन के रूप में पांच हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.

कन्या विवाह योजना के उद्देश्य :-

बाल विवाह को कम करने के लिए इस योजना की शुरुआत करना मुख्य उद्देश्य है
गरीब परिवार के कन्याओ के विवाह के लिए सहायता प्रदान करना

आवश्यक डॉक्यूमेंट :-

वार्षिक आय प्रमाण पत्र
रिहायशी प्रमाण-पत्र
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दहेज नहीं लेने का शपथ पत्र देकर आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं
इस योजना के अन्तर्गत राशि कन्या के नाम ही होगी किसी और के नाम पर ये राशि नहीं दी जाएगी

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